Sukanya Samriddhi Yojana भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लाया गया बचत योजना है. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बालिकाओं के लिए शुरू की गई एक छोटी जमा योजना है. सुकन्या समृद्धि योजना खाता इस योजना के तहत 10 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़की के अभिभावक या माता-पिता द्वारा खोला जा सकता है. सरकार की इस योजना में आपको न सिर्फ शानदार रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा, बल्कि आप टैक्स की बचत भी कर सकते है.

सुकन्या समृद्धि योजना – केन्द्र सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में 5 बड़े बदलाव किए गए है. नए नियमों के तहत योजना में निवेश करना, बंद करना और आसान हो गया है. आइए जानते हैं केन्द्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में क्या-क्या खास बदलाव किए हैं. इस बदलाव के बाद योजना में निवेश करना, बंद करना और आसान हो गया है. साथ ही अकाउंट ऑपरेट करने की उम्र को लेकर भी बदलाव किया गया है. आइए जानते हैं योजना में क्या-क्या बदलाव हुए हैं.
जानियें ये हुए है बदलाव
डिफॉल्ट नहीं होगा अकाउंट |
तीसरी बेटी के खाता पर भी मिलेगी छूट |
समय पर मिलेगा ब्याज |
अकाउंट बंद करना अब आसान |
18 साल होने पर ही मिलेगा अकाउंट ऑपरेट करने का अधिकार |
डिफॉल्ट नहीं होगा अकाउंट
सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल खाते में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है. अगर कोई खाते में न्यूनतम राशि नहीं जमा कर सका तो उसका खाता डिफॉल्ट हो जाता था. लेकिन, अब नियम बदल गया है. नये नियम के मुताबिक, मिनिमम अमाउंट जमा नहीं कराने पर खाता डिफॉल्ट घोषित नहीं होगा. अब अकाउंट को दोबारा एक्टिव नहीं कराने की सूरत में भी मैच्योर होने तक अकाउंट में डिपॉजिट कुल रकम पर तय दर से ब्याज क्रेडिट होता रहेगा.
तीसरी बेटी के खाता पर भी मिलेगी छूट
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पहले दो बेटियों के अकाउंट पर 80C के तहत टैक्स छूट का प्रावधान था. लेकिन तीसरी बेटी के लिए यह छूट नहीं दी गई थी. लेकिन अब बदले गए नियम के मुताबिक, अगर एक लड़की के बाद दो जुड़वां लडकियां हो जाती हैं तो इन जुड़वा बेटियों के लिए भी खाता खोला जा सकता है. इसमें टैक्स रिबेट भी मिलेगा.
समय पर मिलेगा ब्याज
सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियमों के मुताबिक, योजना के खाते पर ब्याज अब वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा.साथ ही योजना के तहत खाते का सालाना ब्याज प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा. वहीं, खाते में गलत तरीके से जमा किए गए ब्याज को वापस करने के नियम को भी खत्म कर दिया गया है.
अकाउंट बंद करना अब आसान
सुकन्या समृद्धि योजना में एक और खास बदलाव किया गया है. इस योजना के तहत अब खाते को बंद करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. बदले नियम के मुताबिक खाताधारक को गंभीर बीमारी हो जाने पर खाता को बंद किया जा सकता है. जबकि, इससे पहले खाताधारक की मृत्यु होने या उसका पता बदल जाने पर ही खाता बंद किया जा सकता था.
18 साल होने पर ही मिलेगा अकाउंट ऑपरेट करने का अधिकार
सुकन्या समृद्धि योजना के नये नियम के मुताबिक, अब खाताधारक के 18 साल हो जाने के बाद ही उसे खाता ऑपरेट का अधिकार मिलेगा. जबकि, इससे पहले खाताधारक के 10 साल पूरे होने पर उसे इसका अधिकार मिल जाता था.
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना What is Sukanya Samriddhi Scheme
अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो आप उसकी पढ़ाई या शादी के वक्त एकमुश्त मदद पाने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) में निवेश कर सकते हैं. 10 साल से कम उम्र की बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की Sukanya Scheme एक अच्छी निवेश योजना है. निवेश के इस बेहतरीन विकल्प में पैसे लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है.
जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हों और फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में गिरते ब्याज दर से परेशान हों, Sukanya Scheme उनके लिए बेहतरीन कदम साबित हो सकती है.
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना?
सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लांच किया गया है. छोटी बचत स्कीम में सुकन्या (Sukanya Scheme) सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है.
अभी एसएसवाई में 7.6% फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा था जो इनकम टैक्स छूट के साथ है. इससे पहले इसमें 9.2 फीसदी तक कर मुक्त ब्याज भी मिला है. बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी-छोटी बचत के जरिये बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं.
कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना खाता?
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) के तहत एकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है. चालू वित्त वर्ष में Sukanya Scheme के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराये जा सकते हैं.
कहां खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है.
कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता?
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है.
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग?
सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है.
सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम
Sukanya Scheme खाता बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है. इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है. एक बच्ची के लिए दो Sukanya Scheme खाता नहीं खोला जा सकता.
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जरूरी कागजात
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है. इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना जरूरी है.
सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम जरूरी?
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) एकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये काफी हैं, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में पैसे जमा कराये जा सकते हैं. किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जरूर जमा कराया जाना चाहिए. किसी एक वित्त वर्ष में SSY खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता.
Sukanya Scheme खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है. 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाये तब तक रकम जमा कराई जा सकती है. बच्ची के 24 से 30 साल के होने तक जब सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) खाता मैच्योर हो जाये, उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा.
सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब?
किसी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई है, उसे 50 रुपये सालाना की पेनाल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है. इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी.
अगर पेनल्टी नहीं चुकाई गयी तो Sukanya Scheme खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग एकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा जो अभी करीब चार फीसदी है. अगर Sukanya Scheme खाते पर ब्याज ज्यादा चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज किया जा सकता है.
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी?
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो. इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और एकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है.
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी की जा सकती है, अगर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है.
अगर सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गयी तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जायेगा, जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी.
सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज की गणना कैसे होती है?

सरकार जी सेक यील्ड के हिसाब से हर तिमाही में एसएसवाई पर ब्याज दर तय करती है. सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज दर जी-सेक रेट की तुलनात्मक मैच्योरिटी की तुलना में 75 बेसिस पॉइंट तक अधिक होता है.
इस स्कीम में अब तक दिए गए ब्याज
- अप्रैल 1, 2014: 9.1%
- अप्रैल 1, 2015: 9.2%
- अप्रैल 1, 2016 -जून 30, 2016: 8.6%
- जुलाई 1, 2016 -सितम्बर 30, 2016: 8.6%
- अक्टूबर 1, 2016-दिसम्बर 31, 2016: 8.5%
- जुलाई 1, 2017-दिसंबर 31, 2017 8.3%
- जनवरी 1, 2018 -मार्च 31, 2018 : 8.1%
- अप्रैल 1, 2018 – जून 30, 2018 : 8.1%
- जुलाई 1, 2018 -सितंबर 30, 2018 : 8.1%
- अक्टूबर 1, 2018 – दिसंबर 31, 2018 : 8.5%
- जनवरी 1, 2019 – मार्च 31, 2019 : 8.5%
मैच्योरिटी से पहले किन हालात में सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जा सकता है?
अगर सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) खाता धारक की मृत्यु हो जाये तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है. इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है.
दूसरे मामलों में एसएसवाई खाते को खोलने से पांच साल के बाद बंद किया जा सकता है. यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जीवन को खतरे वाली बीमारियों के मामले में.
इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग एकाउंट के हिसाब से मिलेगा.
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देशभर में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, अगर खाताधारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो. अकाउंट ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट है, हालांकि इसके लिए एकाउंट होल्डर या उसके माता-पिता/अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा.
अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकाना पड़ेगा जहां खाता खोला गया है.
जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है, वहां सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर इलेक्टॉनिक तरीके से हो सकता है.
सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक रकम निकासी
अकाउंट होल्डर की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है, इनमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल हैं. इसमें योजना में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50 फीसदी निकाला जा सकता है. सुकन्या समृद्धि योजना से यह निकासी तभी संभव है, जब एकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले.
अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की जरूरत होती है. इन मामलों में हालांकि निकासी करने वाली रकम फी और दूसरे चार्ज के बराबर ही हो सकती है उससे अधिक नहीं.
सुकन्या समृद्धि योजना एकाउंट मैच्योर कब होगा?
खाता खोलने के दिन से 21 साल पूरा होने या गर्ल चाइल्ड की शादी होने के बाद एकाउंट मैच्योर हो जायेगा.
इसमें सुकन्या समृद्धि योजना हालांकि कुछ शर्तें भी हैं
- अगर खाताधारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो खाते में रकम जमा नहीं कराई जा सकती.
- अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाताधारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है. मैच्योरिटी के समय पासबुक और विथड्रावल स्लिप पेश करने पर खाताधारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी.
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता सिर्फ भारतीय नागरिक का खोला जा सकता है, जो यहीं रह रहा हो और मैच्योरिटी के वक्त भी यहीं रह रहा हो. अप्रवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खोल सकते.अगर खाता खोलने के बाद गर्ल चाइल्ड किसी और देश में चली जाती है और वहां की नागरिकता ले लेती है तो नागरिकता लेने के दिन से सुकन्या समृद्धि योजनाखाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जायेगा.
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