Mukhyamantri Pension Yojana मुख्यमंत्री पेंशन योजना, मिलेगें हर महीने 500 रुपये

Mukhyamantri Pension Yojana – छत्तीसगढ़ शासन वित्तीय वर्ष 2018-19 से सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत ‘‘मुख्यमंत्री पेंशन योजना, 2018’’ प्रारंभ किया है। योजना से जुड़े पूरी जानकारी निचे पोस्ट से प्राप्त करें।

Mukhyamantri Pension Yojana Objective of the scheme:

1. योजना का उद्देश्य :

भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्यों को अपने साधनों से, विशेष तौर पर, गरीब और असहाय व्यक्तियों के लिए अनेक कल्याणकारी उपाय तथा अनुच्छेद 41 में राज्यों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा निःशक्तता के मामले में तथा अवांछित कमी के अन्य मामलों में. अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में, अपने नागरिकों को जन सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था पेंशन का भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की 7 वीं अनुसूची में मद 23 और 24 के रूप में उल्लेख किया गया है। इन्ही मार्गदर्शक सिद्धातों के अनुरुप छत्तीसगढ़ शासन वित्तीय वर्ष 2018-19 से सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना, 2018″ प्रारंभ कर रहा है। इस योजना से सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा परित्यक्त महिलाओं को लक्षित किया गया है। यह योजना वर्तमान में संचालित राष्ट्रीय एवं राज्य की पेंशन योजना के अतिरिक्त योजना होगी।

Mukhyamantri Pension Yojana Eligibility of beneficiaries:

2. हितग्राहियों की पात्रता

2.1 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध।

2.2 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें।

2.3 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो,

2.4 ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो.

2.4.1 स्वतः सम्मिलित सूचकांक निम्नलिखित स्थिति का परिवार स्वतः सम्मिलित परिवार की सूची में अनिवार्यतः सम्मिलित हो जायेंगे

  1. बेघर परिवार।
  2. निराश्रित/भिक्षुक
  3. मैला ढोने वाले
  4. आदिम जनजाति समूह
  5. कानूनी रूप से विमुक्त किये गये बंधुवा मजदूर

2.4.2 वंचन सूचकांक निम्नलिखित स्थिति का परिवार सात वंचन सूचकांक में सम्मिलित परिवार की सूची में आएंगे-

D1- कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहने वाले परिवार ।

D2- परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।

D3- महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं है।

D4- दिव्यांग सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार ।

D5- अ.जा./अ.ज.जा. परिवार ।

D6- ऐसे परिवार जहां 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है।

D7- भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं।

2.5 नगरीय क्षेत्र के स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित

2.5.1 घास का छत / छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा

2.5.2 प्लास्टिक / पॉलिथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा

2.5.3 पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, अथवा

2.5.4 बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार की सूची में हो।

Mukhyamantri Pension Yojana Benefits received

3. पेंशन की दर:-

राज्य शासन द्वारा पेंशन की दर समय-समय पर प्रशासकीय आदेश द्वारा नियत की जा सकेगी। वर्तमान में पेंशन की दर राशि रूपये 500/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही होगी। यह राशि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री पेंशन योजना मद से आहरित की जावेगी।

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सरकारी नौकरी 2024

Procedure for Submitting Pension Application

4. पेंशन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

4.1 निर्धारित प्रारूप-1 [भाग-एक] में मुद्रित आवेदन-पत्र नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत एवं पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

4.2 ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा मुद्रित फार्म प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये जायेंगें, जो इन्हें आवेदकों को उपलब्ध करायेगी।

4.3 नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से आवेदन पत्र मुद्रित कराया जाकर आवेदकों को उपलब्ध कराया जावेगा।

4.4 मुद्रित आवेदन-पत्र उपलब्ध नहीं होने की दशा में निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर आवेदन दिया जा सकेगा।

4.5 कोई भी व्यक्ति, जो पात्रता संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम पंचायत में जमा करेगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक को पावती दी जाएगी। ग्राम पंचायत, प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों की यथा आवश्यक जांच कराकर अपने अभिमत सहित 07 दिवस के अन्दर जनपद पंचायत को अग्रेषित करेगी।

4.6 नगरीय क्षेत्र की दशा में पात्रता संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर संबंधित नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में जमा करेगा। संबंधित निकाय द्वारा आवेदक को पावती दी जाएगी।

4.7 आवेदन पत्रों की निर्धारित प्रारूप में आनलाइन प्रविष्टि की जावेगी। आनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर पर प्रविष्टी करना आवश्यक होगा। यह प्रविष्टी जनपद पंचायत/नगरीय निकाय स्तर पर ही की जाएगी।

4.8 आवेदक द्वारा सीधे आनलाइन भी आवेदन किया जा सकेगा। जनपद पंचायत आनलाइन आवेदनों में ग्राम पंचायत स्तर की औपचारिकताएं संबंधित ग्राम पंचायत से पूर्ण कराएंगे। नगरीय निकाय अपनी औपचारिकताएं स्वयं पूर्ण कर प्रविष्टी करेंगे।

4.9 ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत प्रारूप दो में एक पंजी स्खेगें, जिसमें वह ग्राम पंचायत वा नगरीय निकाय में प्राप्त आवेदन पत्र की प्रविष्टी करेगी, किन्तु पंजी में किसी प्रविष्टी के पहले यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि, आवेदन पत्रों में निम्न लिखित शर्त पूर्ण होती हैं :-

(क) आवेदक के जन्म दिनांक या आयु का प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र/मार्कशीट/पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेन्स । इनमें से कोई नहीं होने की स्थिति में आयु का प्रमाणीकरण निर्वाचक नामावली या आधार कार्ड में अंकित आयु के आधार पर सरपंच अथवा नगरीय क्षेत्र की दशा में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के महापौर /प्रशासक/ अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रारूप-1 [भाग-दो] अनुसार प्रमाणीकरण किया गया हों।

(ख) विधवा आवेदिका के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(ग) परित्यक्त आवेदिका हेतु परित्यक्ता संबंधी प्रमाणीकरण ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के संबंधित सरपंच अथवा पंच/पार्षद द्वारा प्रारूप-1 [भाग- तीन] अनुसार किया गया हो।

Mukhyamantri Pension Yojana Process for Sanctioning Pension

5. पेंशन मंजूर करने की प्रक्रिया

5.1 ग्रामीण क्षेत्र की दशा में जनपद पंचायत में प्राप्त आवेदन-पत्रों के परीक्षण उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपनी टीप के साथ जनपद पंचायत की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगें।

5.2 नगरीय क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिकारी प्राप्त आवेदन-पत्रों के परीक्षण उपरांत अपनी टीप के साथ नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेंगें।

5.3 ग्रामीण क्षेत्र की दशा में जनपद पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र की दशा में नगर नियम/नगर पालिका/नगर पंचायत को प्राप्त आवेदन पत्रों पर स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार होगा, किन्तु जनपद पंचायत/नगरीय निकायों के लिए आवश्यक होगा कि कोई आवेदन अस्वीकृत करने की दशा में उसके स्पष्ट कारणों का भी उल्लेख करें।

5.4 स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को पंजीकृत आवेदन-पत्र पर आवेदन कार्यालय में प्राप्ति के अधिकतम 60 दिन के अंदर निर्णय लेकर आवेदक को सूचित करना आवश्यक होगा। पेंशन स्वीकृत या अस्वीकृत करने संबंधी निर्णय की सूचना आवेदक को प्रारूप तीन में दी जावेगी।

5.5 स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति उपरांत आनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम में प्रविष्ट आवेदन पर भी स्वीकृति दिया जाना होगा।

5.6 पेंशन की पात्रता होने की स्थिति में पेंशन राशि आवेदन-पत्र पंजीयन होने के माह से स्वीकृत की जावेगी।

5.7 पेंशनर की मृत्यु होने अथवा अपात्र पाए जाने की सूचना मिलने पर तत्काल पेंशन राशि का भुगतान बन्द कर दिया जावेगा। ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के संबंधित सरपंच/पार्षद से अपेक्षा है कि वे पेंशनर की मृत्यु होते ही जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को सूचना देंगे।

5.8 पंचायती राज अधिनियम की धारा 7 एवं 49 में ग्राम सभा को हितग्राहियों के चयने हेतु अधिकृत किया गया है। अतएव पेंशन हितग्राहियों के चिन्हांकन एवं चयन में ग्राम सभा की भूमिका होगी।

Representation against the order of the local body and suo motu investigation by the committee

6. स्थानीय निकाय के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन एवं समिति द्वारा स्वमेव जांच

6.1 (क) जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय के आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन, संबंधित ग्राम पंचायत/ मामले में हित रखने वाले अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यावेदन संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत कर सकेंगे। परीक्षण उपरांत यदि यह पाया जाता हैं कि, पात्रता के बावजूद पेंशन स्वीकृत नहीं की गई तो वे स्वीकृति जारी कर सकेंगे। इसी प्रकार से यदि यह पाया जाता है कि, अपात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई है तो वे पेंशन स्वीकृत आदेश भी निरस्त कर सकेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(ख) अभ्यावेदन के अतिरिक्त प्रकरणों की सेम्पल (रेण्डम) आधार पर अथवा आवश्यकता होने पर निम्नानुसार समिति द्वारा जांच की जावेगी :-

1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अध्यक्ष

2 संयुक्त/उप-संचालक, समाज कल्याण सदस्य

अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि

3 ग्रामीण क्षेत्र/नगरीय क्षेत्र की स्थिति में सदस्य

संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय

का एक प्रतिनिधि

यह समिति स्वमेव भी स्वीकृत पेंशन प्रकरणों या लंबित आवेदनों का परीक्षण कर उन पर यथा योग्य आदेश पारित कर सकेगी।

6.2 संबंधित जनपद पंचायत / स्थानीय निकाय उपरोक्तानुसार उप कंडिका 6.1 (क) एवं 6.1 (ख) की जांच में अपात्र पाये गये व्यक्तियों की पेंशन तत्काल बंद कर भुगतान की जा चुकी राशि की वसूली की कार्यवाही भी करा सकेगी।

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Government Jobs 2024

Mukhyamantri Pension Yojana Pension allocation process

7. पेंशन आवंटन प्रक्रिया

7.1 समाज कल्याण संचालनालय द्वारा संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण को आबंटन जारी किया जायेगा।

7.2 संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण द्वारा आवंटन प्राप्त होते ही राशि का पुनराबंटन संबंधित जनपद पंचायत को किया जाएगा।

7.3 नगरीय निकायों के लिए संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण प्रतिमाह राशि आहरित कर उनके खाते में जमा करावेंगे अथवा चेक / डिमाण्ड ड्राफ्ट उपलब्ध करावेंगे।

7.4 संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतिमाह संयुक्त/उप संचालक को भेजा जायेगा।

7.5 संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा प्राप्त राशि एवं व्यय का लेखा-जोखा पृथक-पृथक स्खा जावेगा।

7.6 आनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर में आबंटन की जानकारी ऑनलाईन अपडेट किया जावेगा।

Mukhyamantri Pension Yojana Pension Payment Process

8. पेंशन भुगतान प्रक्रिया:-

ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के लिए नगरीय निकायों द्वारा पेंशन का भुगतान सामान्यतः बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा। यदि आवेदक का बैंक खाता नहीं हो तो, आवेदक को पेंशन की स्वीकृति के तत्काल पश्चात स्वयं का बचत खाता बैंक में खोलना होगा। इस कार्य में विभागीय अमला आवेदक की पूर्ण मदद करेगा।

8.1 ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के लिए नगरीय निकायों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि पेंशन राशि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक हितग्राहियों के खाते में जमा करा दिया जाए तथा इस आशय की मुनादी/राशन दुकानों में नोटिस चस्पा कराया जावेगा।

8.2 भुगतान हेतु यथासंभव बैंक मित्रों (बैंकिंग करस्पाण्डेन्ट) / लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके जैसे डिजी पे रूपे आदि साधनों का उपयोग किया जा सकेगा।

8.3 ऐसे समस्त ग्राम जहां से तीन किलोमीटर की परिधि में बैंक नहीं है, किन्तु बैंक मित्र (बैंकिंग करस्पाण्डेन्ट) / लोक सेवा केन्द्रों सुविधा उपलब्ध है वहां इनके माध्यम से हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा।

8.4 तीन किलोमीटर की परिधि में बैंक अथवा बैंक मित्र (बैंकिंग करस्पाण्डेन्ट)/लोक सेवा केन्द्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ऐसे ग्राम पंचायतों / ग्रामों/हितग्राहियों की सूची का कलेक्टर से अनुमोदन कराकर नगद भुगतान किया जावेगा।

8.5 नगद भुगतान की स्थिति में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में नगद भुगतान किया जाएगा। यदि किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय में बैंक है तथा आश्रित ग्राम तीन किलोमीटर से दूर है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत मुख्यालय में बैंक से तथा आश्रित ग्राम में नगद भुगतान किया जाएगा।

8.6 नगद भुगतान की स्थिति में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, संबंधित ग्राम के पंचगणों एवं दो गणमान्य व्यक्तियों/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिक्षक/मितानीन की उपस्थिति में पेंशन राशि का नगद भुगतान किया जा सकेगा। यदि किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम बैंक से तीन किलोमीटर दूर हैं तो ऐसे सभी ग्रामों में माह के प्रथम सप्ताह में पृथक-पृथक तिथि नियत कर भुगतान किया जावे। अर्थात पेंशन का भुगतान ग्रामवार होगा न कि ग्राम पंचायतवार ।

8.7 किसी भी स्थिति में हितग्राहियों को तीन किलोमीटर की परिधि के अन्दर ही पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा।

8.8 खाते के माध्यम से भुगतान की स्थिति में जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा हितग्राहियों की पेंशन राशि सीधे उनके खाते में सीधे लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम जमा कराया जावे।

8.9 पेंशन का भुगतान उसी तरह से नियमित रूप से होता रहे, जिस तरह शासकीय कर्मचारी को पेंशन का भुगतान होता है।

8.10 प्रत्येक जनपद पंचायत/नगरीय निकाय संलग्न प्रारूप-चार के अनुसार पेंशन राशि वितरण का विवरण पंजी में संधारित करेंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसको पेंशन स्वीकृत की गई है, का पूर्ण ब्यौरा होगा और ऐसे व्यक्ति को कितना व किस माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, उसका उल्लेख भी होगा। उक्त पंजी दो प्रतियों में संचारित किया जायेगा, जिसमें से एक प्रति जिला कार्यालय, समाज कल्याण को प्रारूप-छः में निर्धारित मासिक प्रतिवेदन के साथ भेजा जावेगा।

8.11 यदि कोई हितग्राही लगातार तीन माह तक पेंशन प्राप्त करने हेतु उपलब्ध नहीं होता है तो, प्रकरण का तत्काल परीक्षण कर ऐसे हितग्राही का सत्यापन कराया जावेगा। परीक्षण में संदेहास्पद स्थिति पाये जाने पर पेंशन रोक दिया जावेगा तथा हितग्राही का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एवं समुचित कारण होने पर अध्यक्ष, जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा महापौर नगर निगम का लिखित अनुमोदन प्राप्त करके ही उक्त हितग्राही को पेंशन का भुगतान पुन जारी किया जा सकेगा।

8.12 समस्त बैंकों को सूचित किया जावे कि, तीन माह तक हितग्राही के द्वारा पेंशन राशि नहीं लिए जाने पर संबंधित निकाय को तत्काल सूचित करें।

8.13 संबंधित पंचायत सचिव की यह जिम्मेदारी होगी कि हितग्राही के मृत्यु होने पर पेंशन रोकने हेतु जनपद पंचायत को सूचित करें।

8.14 वित्त विभाग के निर्देश कमांक 529/कम्प्यू 1002345/वित्त/बजट-4/ चार / 2012 दिनांक 07.08.212 के अनुरूप बंटन के अभाव में पेंशन राशि का भुगतान बाधित नही होगा।

8.15 आनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर पर भुगतान की जानकारी प्रत्येक माह अपडेट किया जाए।

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रोजगार अलर्ट हिंदी में

Mukhyamantri Pension Yojana Annual verification of beneficiaries and social audit

9. हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन तथा सामाजिक अंकेक्षण

समस्त हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन एवं सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। यह सत्यापन एवं सामाजिक अंकेक्षण माह जनवरी में होने वाले ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। हितग्राहियों को इस ग्राम सभा में आवश्यक रूप से उपस्थित रहने हेतु कहा जाए। सत्यापन में सभी हितग्राहियों द्वारा जीवित होने संबंधी घोषणा पत्र तथा विधवा/परित्त्वक्त को पुनर्विवाह नहीं किये जाने का घोषणा पत्र उपलब्ध कराना होगा।

पंचायत सचिव ग्रामसभा आयोजन के पश्चात् सत्यापित हितग्राहियों की सूची प्रारूप-5 [भाग-एक] में जनपद पंचायत को प्रेषित करेगा। जनपद पंचायत सत्यापन प्रमाण पत्र प्रारूप-5 [भाग-दो] में संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण को भेजेगा। संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण प्रारूप-5 [भाग-तीन] में संचालक, समाज कल्याण, संचालनालय को भेजेगा।

नगरीय निकायों में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी का दायित्व होगा कि वे उचित रीति से हितग्राहियों का सत्यापन एवं सामाजिक अंकेक्षण करायें एवं प्रमाण पत्र संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण को भेजें।

जिन हितग्राहियों का नाम सत्यापन प्रमाण पत्र में नहीं होगा उनका भुगतान रोक दिया जाएगा। जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा आनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर में सत्यापन की एंट्री किया जाएगा।

Mukhyamantri Pension Yojana Maintenance of Records

10 अभिलेखों का संधारण

10.1 ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत, पेंशन हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन तथा स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में विवरण, प्रारूप दो में पंजी संधारित करें।

10.2 ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा पेंशन का मासिक प्रतिवेदन प्रारूप छ में संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण को भेजा जावेगा।

10.3 आनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर पर समस्त जानकारी प्रत्येक माह अपडेट किया जाये।

10.4 संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण द्वारा पेंशन के वितरण संबंधी जानकारी मासिक प्रतिवेदन प्रारूप छः में संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ को प्रत्येक माह की (मासान्त तक की जानकारी) 10 तारीख के पूर्व प्रेषित करेंगे।

10.5 जिले के संयुक्त/उप संचालक व्यय राशि, आहरण राशि का विवरण एवं कोषालय गणक कमांक आदि की जानकारी निर्धारित प्रपत्र प्रारूप-छः (अ) संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ को प्रेषित करेंगे।

Mukhyamantri Pension Yojana Inspection and audit of records

11. अभिलेखों का निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण-

11.1 संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण प्रति त्रैमास जिला कार्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ को भेजेंगे। प्रत्येक जनपद पंचायत में पदस्थ समाज शिक्षा संगठक अपनी जनपद पंचायत स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पेंशन भुगतान सत्यापित कर प्रतिवेदन जिला कार्यालय, समाज कल्याण को प्रेषित करेंगे।

इसी प्रकार सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी/पंचायत सचिव ग्राम स्तर पर भुगतान संबंधी सत्यापन कर जानकारी प्रतिमाह संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/समाज शिक्षा संगठक को देंगे।

11.2 महालेखाकार, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों द्वारा मी अभिलेखों का निरीक्षण / परीक्षण किया जा सकेगा।

11.3 आवश्यकता होने पर विशेष आडिट दल भेजकर भी आडिट कराया जा सकेगा।

Mukhyamantri Pension Yojana Various Points

12. विविध :-

12.1 कोई भी व्यक्ति राज्य में संचालित समस्त राश्ट्रीय एवं राज्य की पेंशन योजनाओं में से एक समय में एक ही पेंशन योजना से लाभान्वित होगा।

12.2 हितग्राहियों द्वारा राज्य के अन्दर क्षेत्र बदलने पर उन्हे नवीन स्थान पर पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु पेंशन प्रकरण को स्थानान्तरित करने हेतु स्वीकृतकर्ता जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को उचित कारण सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उनके आवेदन पर पेंशन प्रकरण को स्थानान्तरित किया जा सकेगा। दोनों ही क्षेत्र के निकायों का बंधनकारी दायित्व होगा कि हितग्राही स्थानान्तरित करें तथा दूसरा निकाय उसे मान्य करें।

12.3 संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण का यह दायित्व होगा कि, यह निर्देश समस्त ग्राम पंचायतों / नगरीय निकायों में उपलब्ध करावें।

12.4 सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सूची सामान्यतः सभी जिला पंचायत में उपलब्ध है। यदि सूची न हो तो पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

12.5 वह व्यक्ति जिसे पेंशन मंजूर की गई हो उस राशि का स्थायी अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू ओ क्रमांक एफ 2017-26-00260/ब 1/वित्त/4, दिनांक 30.05.2018 द्वारा दी गयी है। यह निर्देश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

Mukhyamantri Pension Yojana Important Links

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सोशल मीडिया

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