एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना| MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 51000 सहायता राशि, ऐसे करें आवेदन

MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana – Madhya Pradesh Government द्वारा राज्य के गरीबी रेखा BPL के नीचे जीवन यापन करने वाले राज्य के गरीब बेसहारा, गरीब, जरूरतमंद परिवारों, परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana शुरू की गई है. इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगो को बेटियों की शादी के लिए 51,000/- रुपये दिया जायेगा.

एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना| MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना – Madhya Pradesh Government द्वारा राज्य के गरीबी रेखा BPL के नीचे जीवन यापन करने वाले राज्य के गरीब बेसहारा, गरीब, जरूरतमंद परिवारों, परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana शुरू की गई है. इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगो को बेटियों की शादी के लिए 51,000/- रुपये दिया जायेगा.

मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना 2022 – राज्य के गरीब बेसहारा, गरीब, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए बेटियों/ विधवा महिलाओं/ तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार शादी करने वाली सभी लड़कियों पर भी पैसा खर्च करेगी इस योजना से जुड़े सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में प्रकाशित की गई है.

इस MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana योजना के तहत आर्थिक सहायता पाने के लिए शादी के समय बेटी की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और जिस लड़के से उस लड़की की शादी हो रही है, उस लड़के की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है. कन्या विवाह योजना एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन करने वाली लड़की का नाम समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां लाभान्वित होंगी.

इस योजना में आवेदन करने के लिए शर्तें

शादी के समय बेटी की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए
लड़के की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए
लड़की का नाम समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए
सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां लाभान्वित होंगी

MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

योजना का नामMP मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
मुख्य उद्देश्यआर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना
लाभार्थीमध्य प्रदेश राज्य के नागरिक
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
श्रेणीMP सरकार की योजना
आधिकारिक वेबसाइटcmhelpline.mp.gov.in

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर शुरू होगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है. यह योजना 21 अप्रैल 2022 से पुन: संचालित की जाएगी. जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे. इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को ₹55000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. जिसमें घरेलू सामान, कुछ राशि की जांच व अन्य व्यवस्थाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है 21 अप्रैल 2022 को इस योजनाके तहत कार्यक्रम की शुरुआत राज्य के सीहोर जिले से की जाएगी.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़कियों को प्रदान किया जाता है. जिसमें लाभार्थियों को 38000 रुपये की सामग्री दी जाएगी ₹11000 का चेक दिया जाएगा और ₹6000 अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करने के लिए दिए जाएंगे.

MP कन्या विवाह योजना का उद्येश्य

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की गई है.

आवेदन प्रक्रिया

  • वर-वधु को पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में संयुक्त आवेदन पत्र संबंधित निकाय जहां के वे निवासी हैं अथवा जिस निकाय के अन्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं को विवाह कार्यक्रम के आयोजन तिथि से 15 दिन पूर्व करना होगा.
  • आवेदन पत्र के साथ कन्या की पात्रता सम्बन्धी दस्तावेज तथा कन्या एवं लड़के का आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न करना होगा.
  • आवेदन पत्र के अलावा विवाह पंजीयन हेतु कन्या व वर को दो-दो प्रति फोटो पृथक से देना होगी.

हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान :

योजनांतर्गत सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थित अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को रूपये 3000/-प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रूपये 48000/-संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में इस प्रकार कुल राशि रूपये 51000/- प्रति कन्या प्रदाय किये जाने का प्रावधान है.

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